Supreme court on Buldozer Action: कोई अपराधी हो तो भी किसी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता...सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी


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samachar media desk 

 (समाचार मीडिया ब्यूरो) जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन Jamiat Ulema E Hind ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत  का आरोप है कि राज्य सरकार मनमर्जी से मकानों पर बुलडोजर चला रही है।  याचिका में संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण दिया है।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुछ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया।  आरोपियों को सबक सिखाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।  इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।  जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता।  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।


      Jamiat Ulema-e-Hind organization has filed a petition in the Supreme Court

जमीयत उलेमा ए हिंद संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है

जमीयत उलेमा ए हिंद Jamiat Ulema-e-Hind संगठन  ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।Jamiat Ulema-e-Hind   का आरोप है कि राज्य सरकार मनमर्जी से मकानों पर बुलडोजर चला रही है।  याचिका में संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण दिया है।  इस संगठन का आरोप है कि इस माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यह याचिका वकील फारूक रशीद ने दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई की मांग

टिवी 9 मराठी के रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है और उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ रही है।  राज्य सरकार उन व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई करने का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है।  कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।  अदालत ने देश भर में इस संबंध में एक प्रणाली निर्धारित करने के निर्देश भी मांगे।

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